अनंतनाग में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव रद्द, डीएम ने बताई ये वजह

अनंतनाग, 29 अक्टूबर . जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में जिला बार एसोसिएशन के चुनावों को जिला मजिस्ट्रेट ने रद्द कर दिया है. ये चुनाव 27 अक्टूबर को कराए गए थे, जिन्हें प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन बताते हुए पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है.
जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, जिला बार एसोसिएशन अनंतनाग की चुनाव प्रक्रिया पर पहले से ही रोक लगी हुई थी. पहली बार 2 जनवरी 2025 को जारी आदेश के तहत चुनाव कराने पर प्रतिबंध लगाया गया था.
प्रशासन ने चुनाव की अनुमति के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी थीं. इसमें संगठन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, संविधान या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन के कामकाज को चलाने वाले उपनियम, पिछले दस साल के कार्यकारी सदस्यों और सदस्यों की पूरी लिस्ट जिसमें नाम, पद, स्थायी पता और मोबाइल नंबर हो और विस्तृत अकाउंट स्टेटमेंट व बैंकिंग डिटेल्स जमा करना शामिल था. इन दस्तावेजों का सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट को करना था और सत्यापन के बाद ही अनुमति मिलनी थी.
इन शर्तों को पूरा न करने के कारण चुनाव प्रक्रिया पर दोबारा 28 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत रोक लगा दी गई थी और यह आदेश अभी भी लागू है. जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि social media के जरिए जानकारी मिली कि जिला बार एसोसिएशन अनंतनाग के नाम से एक संगठन ने 27 अक्टूबर 2026 को चुनाव कराया है.
आदेश में कहा गया है कि ये चुनाव प्रशासन के आदेशों का खुला उल्लंघन करके कराए गए हैं. न तो तय शर्तों को पूरा किया गया और न ही इस कार्यालय को कोई सूचना दी गई और न ही कोई अनुमति ली गई.
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि यह चुनाव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो जम्मू-कश्मीर में लागू है, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है. इसी वजह से 27 अक्टूबर को जिला बार एसोसिएशन अनंतनाग के नाम से काम कर रहे संगठन द्वारा कराए गए चुनावों को कानून की नजर में शुरू से ही शून्य, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है.
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग द्वारा जारी किया गया है. इसकी कॉपी जानकारी के लिए फाइनेंशियल कमिश्नर गृह विभाग जम्मू-कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, सचिव कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग और वरिष्ठ Police अधीक्षक अनंतनाग को भेजी गई है, ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके.
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वीकेयू/पीएम


