छत्तीसगढ़ : मतदान केंद्रों में बुजुर्गजनों व दिव्यांगों की मदद करेंगे मतदाता मित्र

रायपुर, 18 मार्च . छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली. उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में बुजुर्गजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता मित्र मौजूद रहेंगे.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान उम्‍मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही, आदर्श आचार संहिता और चुनाव में खर्च की तय सीमा के बारे में विस्तार से बताया.

बैठक में बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही समूचे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रभावी रहेगी. राज्य में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की कार्यवाही लगातार चल रही है. राज्य के सभी मतदान केंद्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे-रैंप, पेयजल, बिजली की रोशनी, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है. प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र का निर्माण किया जाएगा.

बैठक में बताया गया कि सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्गजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन और कोविड-19 के संदिग्ध या संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्रारूप के जरिए निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के पांच दिनों के अंदर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं, जिससे वह डाक मतपत्र के जरिए घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे.

बैठक में राजनीतिक दलों और उम्‍मीदवारों द्वारा निर्वाचन के दौरान खर्च किए जाने की सीमा और व्यय लेखों के बारे में आयोग के निर्देशों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई. बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया.

एसएनपी/एसजीके