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New Delhi, 25 नवंबर . नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने विशाखापत्तनम नेवी जासूसी मामले में Pakistan से जुड़े नेटवर्क के दो और आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.
कोर्ट ने Rajasthan के झुंझुनू जिले के अशोक कुमार और अलवर जिले के विकास कुमार को यूए(पी) एक्ट की धारा 18 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत पांच साल और 11 महीने की सजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
स्पेशल कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि आरोपी यह जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. इस तरह, मामला India की नेवी से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां विदेशी एजेंटों तक पहुंचाने की गंभीर गतिविधियों का हिस्सा साबित हुआ है.
एनआईए ने अब तक इस जासूसी मामले में गिरफ्तार 15 आरोपियों में से आठ को सजा दिलाने में सफलता हासिल कर ली है. अशोक कुमार और विकास कुमार को दिसंबर 2019 में क्रमशः Mumbai (Maharashtra) और कारवार (कर्नाटक) से गिरफ्तार किया गया था. जून 2020 में एजेंसी ने 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि मार्च 2021 में एक अन्य आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई थी.
एनआईए ने यह मामला दिसंबर 2019 में काउंटर इंटेलिजेंस Police स्टेशन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) से अपने हाथ में लिया था. शुरुआती जांच में पता चला था कि विदेशी जासूसों और एजेंटों के एक नेटवर्क द्वारा भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण जगहों और ऑपरेशनल लोकेशनों की सूचनाएं जुटाई जा रही थीं.
एनआईए ने कहा कि वह इस मामले में जासूसी गतिविधियों की पूरी साजिश का पर्दाफाश के लिए जांच जारी रखे हुए है. इन गतिविधियों का उद्देश्य India की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना था.
इससे पहले दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली. एजेंसी ने चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद सभी चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया.
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एएसएच/