वक्फ कानून से मुसलमानों को ही लाभ होगा: विनय सहस्रबुद्धे

New Delhi, 15 सितंबर . भाजपा नेता विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि वक्फ (संशोधन) कानून मुस्लिम भाई-बहनों के हित में है और इससे उन्हें लाभ होगा.

भाजपा नेता का यह बयान उस वक्त आया है जब वक्फ संशोधन कानून को लेकर Supreme court की ओर से Monday को अंतरिम फैसला आया.

विनय सहस्रबुद्धे ने से बातचीत में Supreme court के फैसले पर कहा कि यह अपेक्षित था. कोर्ट ने संविधान की धाराओं के अनुरूप संसद के कार्य को समर्थन दिया. इससे उन्हें हर्ष हुआ.

वक्फ कानून को लेकर केंद्र Government ने कहा कि इस संशोधन से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा. इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल होगा, क्योंकि यह संशोधन उनके हित को देखते हुए किया गया है.

इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को आपातकाल के बुरे दौर के बारे में जानकारी मिल सके.

उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए हमेशा सजग रहना जरूरी है. इमरजेंसी India में क्यों लगाई गई, इसके लगाने के बाद इसके क्या परिणाम निकले, इसके सभी पहलुओं के बारे में हमारी युवा पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है.

बता दें कि Supreme court ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है और उसे केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही रोका जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है. अब कलेक्टर को भी प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने Monday को इस मामले में अंतरिम राहत पर फैसला सुनाया. Supreme court ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा था. Monday को कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर अंतरिम संरक्षण जरूरी है.

डीकेएम/डीएससी