फिलिस्तीनियों की मदद कर रही यूएन एजेंसी पर इजरायली बैन से यूएन नाराज, कहा- प्रतिबंध के गंभीर मानवीय परिणाम होंगे

संयुक्त राष्ट्र, 31 अक्टूबर . सुरक्षा परिषद ने कहा कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए ‘यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी इन नियर ईस्ट (यूएनआरडब्ल्यूए)’ गाजा में सभी तरह की मानवीय मदद की रीढ़ बनी हुई है और कोई भी संगठन इसकी भूमिका को बदल नहीं सकता. यूएनएससी ने चेतावनी दी कि एजेंसी के काम में किसी भी तरह की रुकावट या निलंबन से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को गंभीर मानवीय परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा.

इजरायली संसद ने सोमवार को दो विधेयक पारित किए, जिनमें यूएनआरडब्ल्यूए को देश में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया. इसके अलावा इजरायली अधिकारियों के एजेंसी के साथ किसी भी तरह के संपर्क पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

बुधवार (30 अक्टूबर) को एक प्रेस वक्तव्य में, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने यूएनआरडब्ल्यूए की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया. इसमें कहा गया कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता प्रदान करने में एजेंसी की अहम भूमिका है.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए ‘गाजा में सभी मानवीय प्रतिक्रिया की रीढ़ बना हुआ है.’ कोई भी संगठन फिलिस्तीनी शरणार्थियों और नागरिकों की सेवा करने की इसकी क्षमता और भूमिका को बदल नहीं सकता है.

परिषद के सदस्यों ने यूएनआरडब्ल्यूए के संचालन और भूमिका को समाप्त करने या कम करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इसके कामकाज में किसी भी तरह की बाधा या निलंबन से लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए गंभीर मानवीय परिणाम होंगे और क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ेगा.

परिषद के सदस्यों ने इजरायली संसद द्वारा पारित कानूनों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने इजरायली सरकार से अपील की कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करे, यूएनआरडब्ल्यूए के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा का सम्मान करे और सम्पूर्ण गाजा पट्टी में सभी रूपों में पूर्ण, तीव्र, सुरक्षित और निर्बाध मानवीय सहायता की अनुमति देने, उसे सुविधाजनक बनाने की अपनी जिम्मेदारी निभाए.

परिषद ने सभी पक्षों से मांग की कि वे यूएनआरडब्ल्यूए को संचालन के सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका को पूरा करने में सक्षम बनाएं. संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सुविधाओं की सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करें.

परिषद के सदस्यों ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता की अनुमति देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की.

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