यूजीसी ने सीएम विजयन के निजी सचिव की पत्नी की नियुक्ति को बताया अवैध

तिरुवनंतपुरम, 13 मई . यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सचिव के.के. रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीज की कन्नूर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति यूजीसी के दिशानिर्देशों के खिलाफ है.

यूजीसी ने अपने हलफनामे में कहा है कि पीएचडी करने की अवधि को अनुभव नहीं माना जा सकता. अगर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी की दलील मान लेता है, तो वर्गीज की नियुक्ति पर संकट खड़ा हो जाएगा.

पिछले साल 22 जून को केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलट दिया था. दूसरे स्थान के अभ्यर्थी द्वारा वर्गीज की नियुक्ति पर आपत्ति जताने पर एकल पीठ ने उनकी नियुक्ति की फिर से जांच करने को कहा गया था. याचिकाकर्ता के अनुसार वर्गीज की नियुक्ति यूजीसी के दिशानिर्देश के खिलाफ है.

पिछले साल जुलाई में केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए वर्गीज के पक्ष में फैसला दिया था.

इस फैसले खिलाफ दसरे स्थान के अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब इस मामले में यूजीसी ने कोर्ट ने जवाबी हलफनामा पेश किया है.

प्रिया वर्गीज सीपीआई (एम) के राज्यसभा के पूर्व सदस्य के.के. रागेश की पत्नी हैं. वह कन्नूर के रहने वाले हैं. उन्हें सीएम विजयन का करीबी माना जाता है और वर्तमान में वह उनके निजी सचिव हैं.

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