टीएमसी विधायक को मिली अग्रिम जमानत, रेस्तरां के मालिक पर हमला करने का आरोप

कोलकाता, 13 जून . पश्चिम बंगाल में बारासात की एक जिला अदालत ने गुरुवार को चांदीपुर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक सोहम चक्रवर्ती को अग्रिम जमानत दे दी. सोहम चक्रवर्ती पर सात जून की रात कोलकाता में एक रेस्तरां के मालिक अनीसुल आलम पर हमला करने का आरोप है.

सोहम चक्रवर्ती ने गुरुवार को जिला अदालत में आत्मसमर्पण किया. इसके बाद उनके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे जज ने दो हजार रुपये के निजी मुचलके पर मंजूर कर लिया.

चक्रवर्ती ने अदालत के बाहर मीडियाकर्मियों से कहा, “मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है.”

चक्रवर्ती को अग्रिम जमानत तब दी गई जब एक दिन पहले रेस्तरां के मालिक अनीसुल आलम ने बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पुलिस पर उन पर हमला करने के आरोपी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था. अब कोर्ट ने चक्रवर्ती को अग्रिम जमानत दे दी है.

आलम ने अपनी याचिका में चक्रवर्ती पर कथित हमले की रात से ही उन्हें और उनके साथियों को लगातार धमकाने का भी आरोप लगाया है. आलम ने दावा किया कि पुलिस को मामले की जानकारी दी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

चक्रवर्ती ने सात जून की रात को रेस्तरां परिसर के अंदर आलम की पिटाई की थी. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. बाद में एक्टर से नेता बने चक्रवर्ती ने दावा किया कि उन्होंने तृणमूल महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर आलम की पिटाई की थी.

हालांकि, आलम ने आरोप से इनकार किया और चक्रवर्ती पर अपना अपराध छिपाने के लिए अभिषेक बनर्जी का नाम घसीटने का आरोप लगाया.

आलम के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने चक्रवर्ती के ड्राइवर और बॉडीगार्ड से उनकी गलत तरह से पार्किंग में खड़ी कार को हटाने के लिए कहा था.

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