‘ठग लाइफ’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘ सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म रिलीज की पात्र’

New Delhi, 17 जून . Supreme court ने कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज को लेकर हो रहे विरोध और याचिकाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी भीड़ को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह कानून को अपने हाथ में लेकर फिल्म रिलीजिंग प्रक्रिया को प्रभावित करे. Supreme court ने कहा कि राज्य Government की जिम्मेदारी है कि वह कानून का शासन बनाए रखे.

कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म रिलीज होनी ही चाहिए, और थियेटर मालिकों को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि उनके थियेटर में कोई हिंसा या आगजनी की जाएगी. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे फिल्म देखें या न देखें, लेकिन सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म को रिलीज जरूर किया जाना चाहिए.

Supreme court ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को भी अपने पास ट्रांसफर कर लिया है और कर्नाटक Government को 18 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया है. 19 जून को अगली सुनवाई निर्धारित है. वहीं, कोर्ट ने ‘कर्नाटक के लोगों की भावना आहत करने के लिए’ कमल हासन को माफी मांगने का निर्देश देने पर हाईकोर्ट को फटकार लगाई. Supreme court ने स्पष्ट कहा, “ये हाईकोर्ट का काम नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दे.”

फिल्म निर्माता की ओर से कोर्ट में बताया गया कि वह फिल्म चैंबर्स ऑफ एसोसिएशन के साथ मीटिंग कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे फिल्म को रिलीज किया जा सके. Supreme court ने इस बात पर भी चिंता जताई कि फिल्म प्रोड्यूसर पर दबाव डालकर या धमकी देकर समझौते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. अगर किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणन मिला है, तो वह फिल्म कानूनी रूप से रिलीज की पात्र है.

मामले में वकील नवप्रीत कौर ने कहा, ”Supreme court ने सुनवाई में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य Government को कल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही, जो हाईकोर्ट में निर्माता द्वारा रिपीटेशन याचिका दायर की गई थी, उसे भी Supreme court में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है. अब इस मामले की सुनवाई Thursday को होगी. Supreme court ने यह स्पष्ट किया कि नियम और कानून के तहत, जब कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित हो चुकी है, तो उसे ऐसी धमकियों या दबाव के चलते प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता. अदालत ने नियम और कानून की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में त्वरित सुनवाई आवश्यक है, इसलिए इसे एक दिन बाद ही सूचीबद्ध किया गया है.”

बता दें कि कमल हासन ने ‘ठग लाइफ’ के प्रमोशन के दौरान भाषा को लेकर टिप्पणी की थी. 28 मई को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है.

पीके/केआर