रांची, 7 फरवरी . रांची में महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर लाश को पेट्रोल छिड़ककर जलाने के बहुचर्चित केस में सिविल कोर्ट ने तीनों आरोपियों रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा एवं संजय टूटी को दोषी करार दिया है. अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने ट्रायल पूरा होने के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया.
इस केस में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गई है. रांची के दशम फॉल इलाके के जंगल से 20 फरवरी 2021 को पुलिस ने महिला का अधजला शव बरामद किया था. जांच में यह बात सामने आई थी कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.
आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था. इस केस में चिन्हित किए गए चारों आरोपी दशम फॉल थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी के रहने वाले थे. एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई.
जिस महिला का अधजला शव बरामद किया गया था, उसके बारे में पता चला कि वह 17 फरवरी 2021 को बुंडू स्थित बैंक से पैसा निकालने के लिए गई थी. लेकिन, पैसा नहीं निकला. इसके बाद उसने अपने परिचित लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा को फोन किया और दो हजार रुपए कर्ज मांगे. लक्ष्मण पैसे देने के लिए तैयार हो गया. उसने महिला से कहा कि पैसा घर पर है, लेने जाना होगा.
पैसा देने की बात कर दोनों महिला को बाइक पर बैठाकर हेसापीढ़ी कोलाबुरू गांव स्थित जंगल में ले गए, जहां पहले से दो अन्य लोग राम मुंडा और संजय टूटी मौजूद थे. सभी ने दुष्कर्म किया. इसके बाद उन्होंने महिला की गर्दन रेतकर हत्या कर दी और शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी.
इस केस में पुलिस महिला के मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकालकर अपराधियों तक पहुंची थी. केस में अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने मामले में ठोस गवाही कराई थी.
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एसएनसी/एबीएम