सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे विकास के संकल्प को करता है मजबूत : सीएम रेखा गुप्ता

New Delhi, 12 अगस्त . Supreme court ने Tuesday को दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली Government के आदेश पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत के फैसले पर दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि हम न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हुए दिल्लीवासियों के हित में अपना पक्ष मजबूती से रखते रहेंगे.

Chief Minister रेखा गुप्ता ने Tuesday को social media प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई! हमारी Government के निवेदन को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है. अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के विरुद्ध तत्काल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.”

उन्होंने कहा, “हमने पुनर्विचार याचिका के माध्यम से यह आग्रह किया था कि वाहनों का मूल्यांकन केवल उनकी आयु के आधार पर न होकर, उनकी चालित दूरी (माइलेज) और प्रदूषण स्तर (एमिशन लेवल) के आधार पर किया जाए, ताकि वास्तविक प्रदूषण करने वाले वाहनों की ही पहचान और कार्रवाई हो.”

Supreme court के आदेश पर रेखा गुप्ता ने कहा, “हम न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हुए दिल्लीवासियों के हित में अपना पक्ष मजबूती से रखते रहेंगे. यह निर्णय हमारे उस संकल्प को मजबूत करता है कि विकसित दिल्ली की दिशा में हम पर्यावरण संरक्षण और जनता की सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखेंगे.”

Supreme court ने 10 से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन मालिकों पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया है.

Supreme court ने केंद्र Government को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने Tuesday को यह आदेश तब पारित किया, जब दिल्ली Government की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने Supreme court से कोई दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश देने पर विचार करने की अपील की थी.

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