रांची, 21 फरवरी . हेमंत सोरेन 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग ले पाएंगे या नहीं, इस पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला गुरुवार को आएगा. बुधवार को कोर्ट ने सोरेन की अर्जी पर सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
सोरेन झारखंड विधानसभा में साहिबगंज जिले के बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की इजाजत मांगी थी.
सोरेन की ओर से बहस करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बजट सत्र की कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में उनका भाग लेना आवश्यक है. बजट मनी बिल होता है और इस दौरान विधायक की उपस्थिति-अनुपस्थिति से कार्यवाही सीधे तौर पर प्रभावित होती है.
उन्होंने पूर्व के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया. इसके पहले सोरेन को 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी.
हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.
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एसएनसी/एबीएम