तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, याचिका खारिज

New Delhi, 8 सितंबर . तेलंगाना के Chief Minister रेवंत रेड्डी को Monday को Supreme court से बड़ी राहत मिली. Supreme court ने उनके खिलाफ तेलंगाना भाजपा की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया.

भाजपा के खिलाफ 2024 में Lok Sabha चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान पर तेलंगाना के Chief Minister रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तेलंगाना भाजपा की मांग को खारिज किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को Supreme court में चुनौती दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया.

इससे पहले निचली अदालत ने तेलंगाना के Chief Minister के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब Supreme court ने भी दायर याचिका को खारिज करते हुए Chief Minister रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत दी है.

रेवंत रेड्डी ने 2024 Lok Sabha चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयान में कहा था कि भाजपा संविधान में बदलाव करेगी और आरक्षण को समाप्त कर देगी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं.

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने Monday को यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि शीर्ष अदालत को राजनीतिक लड़ाई लड़ने के मंच में नहीं बदला जाना चाहिए.

सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा, ”अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपके पास इन सब बातों को सहने के लिए मजबूत चमड़ी होनी चाहिए.’

भाजपा की तेलंगाना इकाई ने मई 2024 में रेड्डी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था.

शिकायत में दावा किया गया कि Chief Minister रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के साथ मिलकर एक फर्जी और संदिग्ध राजनीतिक कहानी गढ़ी कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह आरक्षण खत्म कर देगी.

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कथित मानहानिकारक भाषण ने एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है.

सार्थक/एबीएम