वजाहत खान के खिलाफ हेट स्पीच मामले में ‘सुप्रीम’ सुनवाई, बंगाल के बाहर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

New Delhi, 23 जून . social media इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कथित हेट स्पीच मामले में First Information Report दर्ज कराने वाले वजाहत खान की याचिका पर Monday को Supreme court में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र Government और पांच राज्यों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी.

वजाहत खान के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अब तक छह राज्यों में First Information Report दर्ज की गई है. इन राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, Maharashtra, Haryana और दिल्ली शामिल हैं. वजाहत खान ने Supreme court में याचिका दायर कर देश के विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज सभी First Information Report को एक साथ जोड़ने की मांग की है. साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों में संभावित गिरफ्तारी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी.

Supreme court ने वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी. कोर्ट ने इस दौरान वजाहत खान की पश्चिम बंगाल के बाहर दर्ज मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया.

वजाहत खान की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दी कि खान ने अपने social media पोस्ट्स के लिए माफी मांगी है और उन्हें हटा भी दिया है. इसके बावजूद उन्हें जान से मारने और ‘सिर कलम’ करने जैसी धमकियां मिल रही हैं. सुनवाई के दौरान Supreme court ने वजाहत खान को नसीहत दी. शीर्ष अदालत ने तमिल की एक कहावत का हवाला देते हुए कहा, “आग से जला हुआ घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन शब्दों से किया गया घाव कभी नहीं भरता.”

इससे पहले, कोलकाता Police ने 10 जून को वजाहत खान को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल Police कस्टडी में हैं. पश्चिम बंगाल Government की ओर से उन्हें धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने वाले कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

वजाहत पर आरोप है कि उसने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए), 299, 352 और 353(1)(सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

पीएसके/एकेजे