सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को

नई दिल्ली, 17 मार्च . सुप्रीम कोर्ट कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा.

इस साल जनवरी में, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल हैं.

पीठ मामले के अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की याचिका पर भी फैसला सुनाएगी.

सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं.

शीर्ष अदालत ने जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा.

आप नेता ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

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