New Delhi, 6 अक्टूबर . Supreme court ने Monday को कहा कि वह दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया पर ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज माफ करने की वोडाफोन आइडिया (वीआई) की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
वीआई ने अपने आवेदन में अपनी पिछली याचिका में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें वित्त वर्ष 19 तक दूरसंचार विभाग की 9,450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त एजीआर मांग को रद्द करने की मांग की गई थी. संशोधित आवेदन में अब एजीआर बकाया की मूल राशि पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज के भुगतान से छूट की मांग की गई है.
वीआई ने कहा कि उसने जुर्माना लगाने के मुद्दे पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि एजीआर बकाया का भुगतान न करना वास्तविक था.
इससे पहले, Government की ओर से अधिक समय मांगने के कारण 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने वोडाफोन आइडिया एजीआर केस की सुनवाई को 6 अक्टूबर को ट्रांसफर कर दिया था.
पिछली कार्यवाही के दौरान डीओटी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था, और वोडाफोन आइडिया ने अनुरोध का विरोध नहीं किया था.
इससे पहले, 19 सितंबर को केंद्र ने Supreme court को सूचित किया था कि वह वोडाफोन आइडिया की याचिका का विरोध नहीं करता, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि समाधान जरूरी है, क्योंकि Government की खुद कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है. Supreme court ने भी इस मामले में अंतिम निर्णय की आवश्यकता पर भी जोर दिया था.
वोडाफोन आइडिया की ब्याज देनदारियों को इक्विटी में बदलने के बाद, Government 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है. हालांकि, इसे प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है.
वोडाफोन आइडिया का शेयर दोपहर 2:45 पर 3.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.49 रुपए पर था.
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एबीएस/