नई दिल्ली, 3 मई . सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित आवास के बाहर वाली सड़क प्रयोग के तौर पर खोलने का आदेश दिया गया था.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज पंजाब सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख यानि 2 सितंबर तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.
पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि केंद्र और पंजाब दोनों सरकारों ने सड़क को फिर से खोलने का विरोध किया है. इस सड़क को 1980 के दशक के खालिस्तानी आतंकवाद के दौरान सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बंद कर दिया गया था.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट चंडीगढ़ में यातायात और बुनियादी ढांचे की समस्याओं के बारे में स्वत: संज्ञान कार्यवाही के अन्य पहलुओं से निपटना जारी रख सकता है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को पारित एक आदेश में चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से प्रायोगिक आधार पर पंजाब सीएम के आवास के बाहर की सड़क खोलकर जाम कम करने के लिए यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया था.
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एफजेड/एकेजे