पीलीभीत कार्यालय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की समाजवादी पार्टी की याचिका

New Delhi, 16 जून . Samajwadi Party को Supreme court से Monday को बड़ा झटका लगा है. Supreme court ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में Samajwadi Party के जिला कार्यालय को खाली कराए जाने के प्रशासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है. हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने में Samajwadi Party ने 988 दिन की देरी की है.

Supreme court ने यह भी कहा कि अगर उन्हें अपना पक्ष रखना है तो वे हाई कोर्ट जा सकते हैं.

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीलीभीत में Samajwadi Party ऑफिस को खाली कराने के लिए जारी नोटिस को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

इस मामले को लेकर इलाके में बीते दिनों हुए प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने पीएसी तैनात कर दी है और ड्रोन से इलाके की निगरानी रखी जा रही है.

बता दें कि पीलीभीत जिला प्रशासन ने 16 जून तक Samajwadi Party के कार्यालय को खाली करने का नोटिस दिया है. प्रशासन का दावा है कि Samajwadi Party का कार्यालय नगर पालिका के अधिकारी के आवास में चल रहा है, जबकि पार्टी का कहना है कि 2005 में नियमों के तहत इसे आवंटित किया गया था, तब से पार्टी इस जगह से काम कर रही है.

10 जून को Samajwadi Party मीडिया सेल के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें Police सपा कार्यालय में मौजूद दिख रही है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए Samajwadi Party मीडिया सेल के अकाउंट से लिखा गया, “पीलीभीत में सपा जिला कार्यालय को जबरन सत्ता की ताकत से खाली करवाने का भाजपाई प्रयास बेहद निंदनीय और शर्मनाक है. सपा से भाजपा के डर का ये प्रमाण है, अब भाजपा की Government सत्ता में मदांध होकर Political ईर्ष्या और विद्वेषपूर्ण भावना के तहत कार्य कर रही है. जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में जब तक न्यायालय का अंतिम फैसला ना आ जाए, इस मामले में Policeिया कार्रवाई न सिर्फ अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बल्कि ज्यादती है और ये विपक्ष के अधिकार एवं सम्मान का हनन है. भाजपा जिस तरह से सत्ता का इस्तेमाल कर रही है ये बेहद शर्मनाक है. जनता की अदालत में भाजपा को जवाब देना ही पड़ेगा.”

एफएम/एएस