New Delhi, 14 जुलाई . Supreme court Monday को फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. फिल्म निर्माता ने सर्वोच्च अदालत से मांग की है कि हाई कोर्ट के रिलीज पर रोक के आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई के लिए Supreme court ने सहमति जताई.
फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी. फिल्म निर्माता की ओर से पेश हुए वकील ने याचिका पर सुनवाई की मांग की. Supreme court ने ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ फिल्म की रिलीज पर रोक के खिलाफ याचिका सुनने पर सहमति जताई.
निर्माता अमित जानी के वकील पुलकित अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमने मांग की है कि हाई कोर्ट के रिलीज पर रोक के आदेश को रद्द किया जाए. हमने Supreme court से फिल्म रिलीज की अनुमति देने की अपील की है. वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने निर्माता की ओर से मामला उठाया. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह मामला 2-3 दिनों में सूचीबद्ध होगा.”
उन्होंने आगे कहा, “हमारी याचिका में कहा गया है कि फिल्म पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए और उसे रिलीज होने दिया जाए. हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन हमने कोर्ट के फैसले को आर्टिकल 136 के तहत चुनौती दी है.”
‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म Rajasthan के उदयपुर शहर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है. कन्हैया लाल उदयपुर में कपड़ों की सिलाई (दर्जी) का काम करते थे. 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद नाम के दो युवकों ने कन्हैया लाल का गला रेत दिया. दोनों ने हत्या का वीडियो बनाया और इसे वायरल किया था.
यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होनी थी, लेकिन इससे एक दिन पहले 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने केंद्र Government को सिनेमा एक्ट की धारा 6 के तहत फिल्म की समीक्षा करने का आदेश दिया था. यह फैसला तीन याचिकाओं पर दिया गया था, जिनमें जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका भी शामिल थी.
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