नई दिल्ली, 3 मई . सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सवाल पर विचार कर सकता है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा कि चुनाव के कारण आप नेता की अंतरिम रिहाई के सवाल पर तैयार रहें.
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह दोनों पक्षों को अंतरिम जमानत के सवाल पर तैयार रहने के लिए बता रही है. मामले में अंतिम सुनवाई लंबी हो सकती है. शीर्ष अदालत ने कहा, “अगर इसमें (सुनवाई के निष्कर्ष में) समय लगेगा तो हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकते हैं.”
इसके अलावा, इसने एएसजी राजू से कहा कि क्या केजरीवाल को उनके पद के कारण हिरासत में आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जा सकती है.
सुनवाई के दौरान, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में 26 मई को चुनाव होने हैं और आप नेता को 21 मार्च को, चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
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