राजस्थान एसआई भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

New Delhi, 18 सितंबर . Rajasthan सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के चर्चित पेपर लीक मामले में Supreme court ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को जमानत दे दी है.

दोनों पर आरोप था कि उन्होंने परीक्षा में अवैध तरीके अपनाकर बेहतर रैंक हासिल की थी. शोभा राईका भर्ती में 5वीं और देवेश राईका 40वीं रैंक पर आए थे.

इससे पहले Rajasthan हाईकोर्ट ने 19 मई को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ दोनों ने Supreme court का दरवाजा खटखटाया. Supreme court ने पहले उन्हें फौरी राहत देते हुए शोभा को 2 जून और देवेश को 5 जून को अंतरिम जमानत दी थी. अब कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है.

गौरतलब है कि इस मामले में एसओजी ने Rajasthan Police अकादमी (आरपीए) से देवेश और शोभा को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि दोनों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की थी. इसके अगले ही दिन एसओजी ने उनके पिता और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को भी गिरफ्तार किया. रामूराम राईका को 2018 में वसुंधरा राजे Government के दौरान आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था और वह जुलाई 2022 तक इस पद पर रहे.

बता दें कि Rajasthan सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद लगातार डमी उम्मीदवारों, पेपर लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप सामने आए. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य Government ने जांच की जिम्मेदारी एसओजी को सौंपी. जांच में यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था और संगठित तरीके से धांधली हुई थी. इसके चलते भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया. Rajasthan हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को इस भर्ती को पूरी तरह रद्द कर दिया.

पीआईएम/डीकेपी