नई दिल्ली, 18 मार्च . सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की रेगुलर बेल पेटीशन सोमवार को खारिज कर दी.
याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप नेता को तुरंत जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया.
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल थे, ने जैन के वकील द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने आदेश दिया, “सभी अपील खारिज की जाती हैं. सत्येन्द्र जैन को तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा.”
सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं.
शीर्ष अदालत ने शुरुआत में जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा.
अप्रैल 2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
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