सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई की स्थगित

नई दिल्ली, 11 मार्च . सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का मामला दर्ज किया है.

संबंद्ध पक्षों के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति बी.आर.गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.

पिछली सुनवाई में, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी को राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब पर हलफनामा दायर करने को दो सप्ताह का समय दिया था.

शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था.

नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कहा गया कि उसने भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए अत्याधुनिक हथियार खरीदे.

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा विधायक होने के नाते अब्बास से किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में देश के कानूनों का अधिक सम्मान करने की उम्मीद की जाती है.

वर्ष 2019 में, अब्बास के खिलाफ लखनऊ के महानगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था.

यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि अब्बास ने मुख्तार अंसारी के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए कथित तौर पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के नाम पर विदेश से अत्याधुनिक हथियार खरीदे, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल किसी प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों में किया.

/