नई दिल्ली, 13 दिसंबर . उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत आने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शुक्रवार को उपभोक्ता संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 का उल्लंघन करने के लिए 17 संस्थाओं को नोटिस जारी किया.
सीसीपीए ने बताया कि इनमें से 13 संस्थाओं की जांच की जा रही है और 3 संस्थाओं से जवाब का इंतजार किया जा रहा है.
सरकारी एजेंसी द्वारा जिन संस्थाओं पर कार्रवाई की जा रही है उनमें विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (क्यूनेट ग्रुप, हांगकांग की एक सब-फ्रैंचाइजी), ट्रिपटेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएन्स ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेनेसा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गोलाइफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ओरिफ्लेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जंक्चर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है.
सीसीपीए ने बयान में कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भ्रामक और शोषणकारी प्रथाओं को लेकर चिंताओं को दूर करना है. साथ ही उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए नियामक ढांचे का पालन सुनिश्चित करना है.
सरकारी एजेंसी ने कहा कि कुछ धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएं अवैध पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का दुरुपयोग करती हैं.
सीसीपीए के मुताबिक, “ये संस्थाएं अकसर दूसरों को भर्ती करने पर निर्भर होती हैं और लोगों को उच्च कमीशन, विदेशी यात्राएं, अधिक रिटर्न और समृद्ध भविष्य जैसे अवास्तविक वादे करती हैं, जो उपभोक्ता विश्वास और मौजूदा कानूनों का उल्लंघन है. इससे उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी वाले पिरामिड और मनी सर्कुलेशन वाली योजनाओं का सामना करना पड़ता है.”
सीसीपीए ने डायरेक्ट सेलिंग गतिविधियों को विनियमित करने और कानूनी ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.
सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग संस्थाओं को विनियमित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था.
इन नियमों का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिससे उपभोक्ताओं को सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जा सके.
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एबीएस/