मुंबई, 24 मई . मुंबई की सेशन कोर्ट ने 2011 में अपनी बेटी व एक्ट्रेस लैला खान और उनके परिवार की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई है.
एडिशनल सेशन जज एसबी. पवार ने 9 मई को टाक को कई हत्याओं का दोषी ठहराया था.
लैला की मां सेलिना पटेल के तीसरे पति टाक को कई हत्याओं, सबूतों को नष्ट करने और अन्य अपराधों का दोषी पाया गया है.
उसने कथित तौर पर संपत्ति विवाद को लेकर फरवरी 2011 में नासिक के पास इगतपुरी में अपने फार्महाउस में सेलिना और उसके चार बच्चों और एक भतीजी की हत्या कर दी थी और शवों को बंगले के प्लॉट में दफना दिया था.
जांच के अनुसार, बच्चों की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने टाक को सेलिना की हत्या करते हुए देख लिया था.
हत्याएं नौ महीने बाद सामने आईं, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने टाक को गिरफ्तार किया. छह पीड़ितों के कंकाल के अवशेष जुलाई 2012 में फार्महाउस के बगीचे में दबे हुए पाए गए.
सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस मामले को दुर्लभतम बताया और कहा कि टाक ने पहले अपनी पत्नी सेलिना की हत्या की और फिर पांच बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, इस क्रूरता के लिए वह मौत की सजा का हकदार है.
सेलिना (51) और लैला (30) के अलावा, मारे गए अन्य लोग अजमीना खान (32), जुड़वां इमरान खान (25) और जारा खान (25), और उनकी चचेरी बहन रेशमा खान (22) थे.
मामले में दायर 984 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने हत्या, अपहरण, डकैती, साजिश और सबूत नष्ट करने से संबंधित आरोप लगाए थे.
लैला कुछ बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी थीं, जिनमें दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ‘वफा’ (2008) भी शामिल थी.
लैला और उसके परिवार के अचानक लापता होने के बाद उसके पिता नादिर पटेल ने पुलिस से संपर्क किया था.
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पीके/एबीएम