स्टार हेल्थ को टैक्स अथॉरिटीज से मिला 49 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस

मुंबई, 23 मार्च . स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कई राज्यों के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) अथॉरिटीज से 25 टैक्स डिमांड नोटिस प्राप्त हुए हैं.

जुर्माने सहित इन नोटिस में 49 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग की गई है. यह सभी टैक्स नोटिस कंपनी के हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किए गए हैं.

अधिकारियों ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस पर आरोप लगाया है कि कंपनी को-इंश्योरेंस से संबंधित कुछ लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने में विफल रही है.

कंपनी द्वारा किए गए उल्लंघनों में वैधानिक दस्तावेजों में इन लेनदेन का खुलासा न करना और ऐसी सेवाओं के लिए चालान जारी करने में विफलता भी शामिल है.

हरियाणा में स्टार हेल्थ के कार्यालय को 4.9 करोड़ रुपये के पांच टैक्स डिमांड मिले हैं. ये आदेश गुरुग्राम में जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर द्वारा जारी किए गए थे.

इसी तरह कंपनी के दिल्ली कार्यालय को 4.7 करोड़ रुपये के चार टैक्स डिमांड नोटिस दिए गए हैं. महाराष्ट्र के जोनल कार्यालय से पांच नोटिस के जरिए सबसे ज्यादा 19.4 करोड़ रुपये की टैक्स की डिमांड की गई है.

ये नोटिस मुंबई ईस्ट, अंधेरी ईस्ट और मुंबई साउथ-वेस्ट के जीएसटी अधिकारियों ने जारी किए हैं. तमिलनाडु में कंपनी को चेन्नई नॉर्थ जीएसटी ऑफिस से कुल 16.2 करोड़ रुपये के पांच टैक्स नोटिस मिले हैं.

तेलंगाना कार्यालय को भी 3.8 करोड़ रुपये की राशि के पांच टैक्स नोटिस प्राप्त हुए हैं. वहीं, कर्नाटक कार्यालय को 12.8 लाख रुपये की मांग वाला एक टैक्स नोटिस प्राप्त हुआ है.

स्टार हेल्थ ने कहा है कि कानूनी सलाहकार की सलाह के आधार पर वह इन टैक्स डिमांड नोटिस को चुनौती देने के लिए अपील दायर करेगी. कंपनी इस मामले को सुलझाने के लिए उचित कानूनी कदम उठा रही है.

इस बीच, पिछले महीने कंपनी ने ऐलान किया था कि उसने भारत भर में 100 स्थानों पर अपनी होम हेल्थ केयर सेवाओं का विस्तार किया है.

जुलाई 2023 में शुरू की गई यह पहल अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के 85 प्रतिशत ग्राहकों को कवर करती है, जो उनके घर पर कैशलेस चिकित्सा सेवा प्रदान करती है.

एबीएस/