सपा नेता मोईद खान की जमानत याचिका खारिज 

लखनऊ, 3 अक्टूबर . अयोध्या में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सपा के नेता मोईद खान की जमानत याचिका को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने द‍िया.

अभियुक्त की ओर से दलील दी गई थी कि उसे मामले में राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है, वह 71 साल की उम्र का है और पीड़िता के बयानों तथा एफआईआर में घटना के सटीक तिथि व समय का उल्लेख नहीं है. जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने दलील दी कि अभियुक्त व उसके साथी अभियुक्त राजू ने पीड़िता के साथ दर‍िंदगी का वीडियो भी बनाया, जिस मोबाइल फोन से वीडियो बनाया गया है उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है.

अपर महाधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट का फाइनल ऑब्जरवेशन यह था कि जो साक्ष्य मिले हैं, उससे संकेत मिलते कि इस केस में मोईद खान की संल‍िप्‍तता है. जमानत प्रदान करने पर वह गवाहों पर दबाव बनाएगा. उन्होंने राजू खान के डीएनए मैच करने को लेकर कहा कि यदि गैंगरेप का मामला होता है तो किसी एक के साथ ही डीएनए मैच होता है. चूंकि राजू की उम्र करीब 20 साल है. इसलिए राजू के दुष्कर्म से प्रेग्नेंसी के चांस ज्यादा हैं. डीएनए रिपोर्ट मैच होने से पता चल गया कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और मोईद खान भी रेप में शामिल है.

ज्ञात हो कि दुष्कर्म पीड़िता लड़की के भ्रूण का डीएनए इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोईद खान से मैच नहीं हुआ था. यूपी सरकार की ओर से हाईकोर्ट को सोमवार को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई थी.

वहीं, मोईद के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ. पंजाब नेशनल बैंक ने पूराकलंदर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई. इसमें कहा कि मोईद ने अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का गलत गाटा संख्या देकर बैंक को हॉल और कमरे किराए पर दिए, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध तरीके से बना था. दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढहा दिया था. इसके चलते बैंक को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था.

मोईद के खिलाफ गैंगरेप, गैंगस्टर के बाद यह तीसरी एफआईआर है. अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक की घटना 29 जुलाई 2024 को सामने आई. पीड़िता की मां ने सपा नेता मोईद खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पीड़िता ने भी सपा नेता की बेकरी, घर व अन्य स्थानों पर अपराध होने की बात कही थी. नाबालिग के गर्भवती होने के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

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