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New Delhi, 6 नवंबर . Samajwadi Party (सपा) नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को झटका लगा है. Supreme court ने Thursday को अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज First Information Report को रद्द करने से इनकार कर दिया.
इस मामले में Supreme court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. अब्दुल्ला आजम खान ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद Supreme court का रुख किया था. Thursday को मामले में सुनवाई के दौरान Supreme court ने अपनी ओर से हाईकोर्ट के आदेश में कोई दखल देने से साफ इनकार किया.
जस्टिस सुंदरेश ने अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा, “ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए. मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दीजिए. अब जब ट्रायल पूरा हो गया है, तो हम दखल नहीं दे सकते हैं.”
इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस केस में पूरा ट्रायल हो चुका है.
अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े फर्जी दस्तावेज मामले में 9 सितंबर 2021 को आरोप तय किए गए थे. इस मामले में रामपुर की सिविल लाइन थाना Police ने अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
First Information Report में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम खान ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पासपोर्ट बनवाया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है, जबकि स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है.
दो पैन कार्ड मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को झटका दिया था. अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इसके बाद जुलाई में याचिका को खारिज कर दिया था.
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डीसीएच/