शाहरुख खान धमकी मामला: कोर्ट ने फैजान खान को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

मुंबई, 14 नवंबर . बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के एक वकील फैजान खान को पुलिस ने गुरुवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. मुंबई पुलिस ने आरोपी वकील फैजान खान को 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया था.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ की एक अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद मुंबई पुलिस आरोपी को बांद्रा ले आई, जहां उन्होंने मामले की जांच के लिए सात दिन की रिमांड मांगी.

आरोपी के वकील अमित मिश्रा और सुनील मिश्रा ने कहा कि कथित घटना से पहले फैजान खान का फोन चोरी हो गया था. उन्होंने तर्क दिया कि उसके फोन से की गई धमकी भरी कॉल एक साजिश का हिस्सा थी, क्योंकि उसने पहले शाहरुख खान के खिलाफ उनकी फिल्म ‘अंजाम’ में हिरण शिकार का जिक्र करते हुए मुंबई पुलिस से शिकायत की थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

बता दें कि 5 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन को एक कॉल आया था, जिसमें शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई और 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी. इसके बाद बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(4), 351(3) और 351(4) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी.

बांद्रा पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया तो छत्तीसगढ़ के रायपुर का निकला. पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दबिश देकर फैजान खान को ढूंढ निकाला. पुलिस ने उससे पूछताछ की थी. गिरफ्तारी से पहले फैजान खान ने दावा किया था कि उसका फोन चोरी हो गया था. मुंबई पुलिस ने आरोपी वकील फैजान खान को 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया था.

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