सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश के बाद हैदराबाद के बाहरी इलाकों में धारा 144 लागू

हैदराबाद, 23 जून . ग्रेटर हैदराबाद के मियापुर और चंदानगर पुलिस थाना क्षेत्रों में एक हफ्ते के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. यह आदेश सैकड़ों लोगों की ओर से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के प्रयास की घटना के बाद दिया गया.

साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती के आदेश से धारा 144 लागू की गई है. रविवार सुबह 6 बजे से लागू आदेश 29 जून रात 11 बजे तक लागू रहेगा.

पुलिस आयुक्त ने कहा कि धारा 144 मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति, मानव जीवन और सुरक्षा को खतरा, सार्वजनिक शांति में व्यवधान, दंगा या मारपीट की घटना या किसी व्यक्ति को उसके वैध कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न होने से रोकने के लिए लगाई गई है.

आदेश में पांच या उससे ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है, जो लोग आमतौर पर उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं या जिनका आमतौर पर उस क्षेत्र में कोई काम नहीं है, उन लोगों को भी दोनों पुलिस थानों की सीमा में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है.

पुलिस आयुक्त ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा.

बता दें कि सैकड़ों लोगों ने शनिवार को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) की 525 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया. अतिक्रमण करने वालों ने अस्थायी आश्रय स्थल बनाए. वे सरकार से जमीन आवंटित करने की मांग कर रहे थे.

एचएमडीए के अधिकारी पुलिस के साथ पहुंचे. पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया. इस बीच कुछ अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए.

राजस्व अधिकारियों ने हाल ही में यह जमीन एचएमडीए को सौंप दी थी, जबकि इसके मालिकाना हक को लेकर मामला अदालत में लंबित था.

हैदराबाद और पड़ोसी जिलों के अलग-अलग इलाकों से लोग इस जमीन पर इकट्ठा हुए थे और मांग कर रहे थे कि सरकार उन्हें यह जमीन आवंटित करे.

उनका कहना था कि पिछली सरकार की डबल बेड रूम हाउसिंग स्कीम के तहत उन्हें घर नहीं दिए गए थे. वे चाहते थे कि मौजूदा सरकार उन्हें घर आवंटित करे.

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