सेबी कर्मचारी मूल्यांकन से डिजिटल परफोर्मेंस ट्रैकिंग को हटाएगा

नई दिल्ली, 14 मार्च . भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कर्मचारी मूल्यांकन (अप्रेजल) से अपने डिजिटल मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम के लिंकेज को हटाने का फैसला किया है.

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, नियामक अब अधिक संतुलित दृष्टिकोण लाने के लिए अपने परफॉर्मेंस रिव्यू के तरीकों का दोबारा मूल्यांकन कर रहा है.

इन बदलावों को लेकर एक इंटरनल सर्कुलर जारी किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी अपने रिव्यू प्रोसेस को संशोधित करने पर काम कर रहा है, लेकिन यह पुराने तरीकों को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, बल्कि सुधार के लिए उनका दोबारा मूल्यांकन करेगा.

‘की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया’ (केआरए) का कॉन्सेप्ट 20 से अधिक वर्षों से बीएसईबी के सिस्टम का हिस्सा रहा है. हालांकि नियामक अब परफॉर्मेंस आकलन को पहले से अधिक प्रभावी बनाने पर विचार कर रहा है.

पहले, सेबी कर्मचारियों के ‘प्रदर्शन मूल्यांकन’ डिजिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) से काफी प्रभावित थे.

इस सिस्टम ने प्राप्त लक्ष्यों और सक्सेस रेट को ट्रैक किया, जिसने करियर की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि, इस अप्रोच ने चिंता पैदा की क्योंकि कुछ विभागों को लगा कि उनके काम को न्यूमेरिक टारगेट के जरिए सही ढंग से नहीं दर्शाया गया था. अब, नए सेबी अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे की लीडरशिप में इस अप्रोच में बदलाव आया है.

रिपोर्ट के अनुसार, कठोर परफॉर्मेंस माप पर कम जोर देने के साथ, ध्यान अब क्वांटिटी की जगह क्वालिटी की ओर चला गया है.

रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अध्यक्ष पांडे अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए विभागों के कर्मचारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं. इस बीच, बाजार ने राइट्स इश्यू को पूरा करने की समयसीमा को 126 दिनों से घटाकर सिर्फ 23 दिन कर दिया है. नए नियम 7 अप्रैल से लागू होंगे, जिससे कंपनियां तेजी से पूंजी जुटा सकेंगी.

12 मार्च को एक सर्कुलर में सेबी ने राइट्स इश्यू में स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को शेयर अलोट करने में फ्लेक्सिबिलिटी की सुविधा दी है.

संशोधित ढांचे के तहत, राइट्स इश्यू को अब कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी देने की तारीख से 23 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

बाजार नियामक के अनुसार, कंपनियों को राइट्स इश्यू को कम से कम सात दिन और अधिकतम 30 दिन तक खुला रखना होगा.

एसकेटी/एएस