जयपुर Jaipur . राजस्थान हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारी भर्ती मामले में सुनवाई हुई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम जयपुर Jaipur ग्रेटर व हेरिटेज को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट एडवोकेट योगेश टेलर ने बताया कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता माया व अन्य की याचिका पर सुनवाई की है.
याचिका में बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 मे विज्ञापन 1/12 दिनांक 25.05.2012 सफाई कर्मचारी के पद के लिए फॉर्म भरा गया था और चयन सूची मे याचिकाकर्ताओ के नाम था. सरकार द्वारा चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी. दिनांक 13.04.2018 के विभाग ने आदेश जारी कर 2012 की भर्ती के अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 के विज्ञापन संख्या 1/2018 की भर्ती मे सम्मिलित करने के सूचना जारी कर ऐसे आवदेको को निर्धारित आयु सीमा मे मानते हुए उनके आवेदन को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर संबंधित नगर पालिका द्वारा निर्णय लेने का विभाग द्वारा सूचना प्रेषित की गई.
जिसके आधार पर याचिककर्ताओ को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर चयन का निगम के स्तर पर निर्णय लेने के बाद नियुक्ति दी जानी थी. इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया गया. बार बार प्रतिवेदन देने के बावजूद नियुक्ति पत्र देने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. अब इस मामले में हाईकोर्ट की ओर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है.