नोएडा, 11 अगस्त . दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर Supreme court ने Monday को एक आदेश जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निगमों को तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है. नोएडा के रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने Supreme court के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह आदेश बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था.
नोएडा के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने से बातचीत में कहा, “कुत्तों की समस्या दिल्ली और नोएडा में बहुत तेजी से बढ़ रही है. हम Supreme court के इस निर्णय का स्वागत करते हैं. मुझे लगता है कि यह आदेश बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था. हमने इस मुद्दे को प्राधिकरण और सरकार के सामने कई बार उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी.”
उन्होंने आगे कहा, “नोएडा और दिल्ली-एनसीआर के निवासियों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी था. आवारा कुत्तों की वजह से लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, डर के साये में जी रहे थे. अब शेल्टर होम बनने और कुत्तों को वहां स्थानांतरित करने से स्थिति में सुधार होगा.”
Supreme court ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू किया जाए और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए. इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में रुकावट डालता है, तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.
कोर्ट ने साफ किया है कि मानव जीवन और सुरक्षा पहले हैं. यह हमारे लिए सर्वोपरि है. इसके लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए.
यह फैसला बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, जो इन कुत्तों के हमले और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं.
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