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New Delhi, 3 नवंबर . अमेरिका ने हाल ही में आव्रजन का लाभ उठाने के लिए एक नया नियम का प्रस्ताव पेश किया. इस बीच अमेरिका के President डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमेरिकी President ने कहा कि अवैध रूप से देश में आए लोगों को जाना होगा और इस पर हमें एक नीति बनानी होगी.
अमेरिका के President ने सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “हमें एक नीति से शुरुआत करनी होगी. नीति यह होनी चाहिए कि यदि आप अवैध रूप से देश में आए हैं, तो आप बाहर जाएंगे. हालांकि, आपने यह भी देखा है कि यदि आप बाहर जाते हैं, तो हम आपके साथ काम करेंगे, और आप कानूनी रूप से हमारे देश में वापस आएंगे.”
उन्होंने कहा, “इसमें काफी समय लगता क्योंकि मैं कहता हूं कि 2.5 करोड़ लोगों को हमारे देश में आने दिया गया. उनमें से कइयों को यहां नहीं होना चाहिए था. हम अपने शहरों को साफ कर रहे हैं. मैं अपराध पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपराध के मामले में बेहतर काम किया है. अपराध की संख्या बहुत कम हो गई है. हालांकि, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यहां नहीं होना चाहिए. उनमें से कई निर्दयी अपराधी हैं.”
आईसीई ऑपरेशन पर अमेरिकी President ने कहा, “मुझे लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि हमें बाइडेन और ओबामा द्वारा नियुक्त उदार जजों ने रोक रखा है. आपको लोगों को बाहर निकालना होगा. उनमें से कई हत्यारे हैं.”
बता दें कि अमेरिका में आव्रजन का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को डीएनए के साथ बायोमेट्रिक डेटा देना होगा. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत आव्रजन लाभों के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को उम्र या आवेदन के प्रकार की परवाह किए बिना बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना अनिवार्य होगा.
अमेरिकी संघीय रजिस्टर वेबसाइट पर जारी की गई जानकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव डेटा संग्रह नियमों को व्यापक बनाने के लिए लाया गया है. यह नियम केवल खास कैटेगरी जैसे कि प्राकृतिककरण, शरण, कार्य परमिट और स्थायी निवास पर ही लागू होते हैं. प्रस्तावित नियम के अनुसार, डीएचएस को चेहरे और आंखों की पुतलियों के स्कैन, उंगलियों के निशान, आवाज के निशान और हाथ से किए गए हस्ताक्षरों सहित व्यक्ति की विस्तृत बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करनी होगी.
कुछ मामलों में जैविक लिंग के प्रमाण की पुष्टि के लिए डीएनए नमूने भी लिए जा सकते हैं. नियम के अनुसार, “डीएचएस द्वारा तय किए गए आव्रजन-संबंधी लाभ अनुरोध या अन्य अनुरोध दाखिल करने वाले या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को बायोमेट्रिक्स जमा करने के लिए उपस्थित होना होगा, भले ही उस शख्स की उम्र कुछ भी हो.”
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केके/डीकेपी