नई दिल्ली, 29 मार्च . दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता सूरजभान चौहान के मानहानि मामले में रिवीजन याचिका शनिवार को खारिज कर दी. यह याचिका आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर की गई थी. चौहान ने अदालत के पहले के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया था.
सौरभ भारद्वाज और संजय चौहान के खिलाफ सूरजभान चौहान ने सितंबर 2018 में मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि 20 सितंबर 2018 को सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक व्यक्ति, संतोष कुमार गुप्ता, ने सूरजभान चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. हालांकि, चौहान का कहना था कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और यह बयान झूठा और मानहानिकारक था.
इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि संतोष कुमार गुप्ता की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. ऐसे में सौरभ भारद्वाज द्वारा दिया गया बयान उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश थी. इस आधार पर सूरजभान चौहान ने कोर्ट से मांग की थी कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाए.
इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने 19 फरवरी 2025 को दिए गए आदेश में शिकायतकर्ता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह शिकायत समय-सीमा से परे दायर की गई थी.
शिकायतकर्ता ने अदालत से इस देरी को माफ करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया. इसके बाद, सूरजभान चौहान ने इस आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और पहले के फैसले में कोई गलती नहीं पाई गई. इस फैसले के बाद सौरभ भारद्वाज को बड़ी राहत मिली है, जबकि भाजपा नेता सूरजभान चौहान की कानूनी लड़ाई अब समाप्त होती दिख रही है.
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पीकेटी/एबीएम/एकेजे