आरजी कर मामला: सीबीआई ने संजय रॉय की नार्को जांच की अनुमति मांगी

कोलकाता, 13 सितंबर . केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता की एक विशेष अदालत से पिछले महीने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय की नार्को जांच करने की अनुमति मांगी है. उसका पॉलीग्राफ टेस्ट पहले ही किया जा चुका है.

सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अब पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का नार्को-एनालिसिस रिपोर्ट से मिलान करना चाहती है, बशर्ते इसके लिए उन्हें अदालत की अनुमति मिल जाए.

पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को एनालिसिस के बीच एक बुनियादी अंतर है. पॉलीग्राफ परीक्षण व्यक्ति के रक्तचाप, नाड़ी और श्वसन जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापता है. इसका आधार यह है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं.

दूसरी ओर, नार्को एनालिसिस में पूछताछ करने वाले व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे आम तौर पर “सत्य औषधि” या “ट्रूथ सीरम” कहा जाता है, जो संबंधित व्यक्ति को सम्मोहन अर्ध चेतना की अवस्था में डाल देता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें व्यक्ति केवल सच ही बोलता है.

कोई भी परीक्षण उस व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर वे किए जा रहे हैं.

सीबीआई अधिकारियों ने बुधवार शाम को रॉय के दांतों के निशान एकत्र किए थे.

सूत्रों ने बताया कि बलात्कार या बलात्कार और हत्या के मामलों में किसी भी जांच के मामले में आरोपी के दांतों के निशान को अक्सर महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है; और चूंकि रॉय इस मामले में अब तक गिरफ्तार एकमात्र आरोपी है, इसलिए जरूरी कार्रवाई की गई है.

रॉय को शुरू में कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम के पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार किया था, जो मामले की प्रारंभिक जांच कर रहे थे, उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जांच का प्रभार सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया.

फिलहाल, सीबीआई की जांच का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि क्या रॉय ही वारदात में शामिल एकमात्र अपराधी था या अन्य लोग भी शामिल थे.

जांच अधिकारी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका के साथ-साथ शहर की पुलिस की ओर से गंभीर चूक की भी जांच कर रहे हैं, जिसने मामला उन्हें सौंपे जाने से पहले प्रारंभिक जांच की थी.

एकेएस/एकेजे