Thursday , 30 March 2023

12 साल पहले ली 1500 रुपए की घूस, सेवानिवृत्त ग्राम सचिव को दो साल की सजा

भीलवाड़ा. विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम मामलात) ने बारह साल पहले डेढ़ हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सोमवार को गेंदलिया पंचायत के तत्कालीन ग्राम सचिव बजरंग कॉलोनी, कोटड़ी निवासी चेतनकुमार सेठी को दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई. दस हजार रुपए जुर्माने के भी आदेश दिए. घटना के समय चेतन के पास गेंदलिया का अतिरिक्त चार्ज था.

प्रकरण के अनुसार 15 मार्च 2011 को गेंदलिया निवासी गोपालसिंह राजपूत ने भीलवाड़ा एसीबी को शिकायत दी. परिवादी ने बताया कि उसके नाम से पुश्तैनी पट्टा जारी करने और प्रथम रजिस्ट्री करवाने के लिए बड़ला पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (अतिरिक्त चार्ज, पंचायत गेंदलिया) चेतन सेठी से सम्पर्क किया. इसकी एवज में चेतन ने 1500 रुपए की रिश्वत मांगी. एसीबी के सत्यापन में शिकायत सही पाई गई. 16 मार्च को एसीबी ने जाल बिछाया.

परिवादी गोपालसिंह को रसायन लगे डेढ़ हजार रुपए के नोट देकर कोटड़ी तहसील कार्यालय भेजा. वहां ग्राम सचिव चेतन मिल गया. उसने डेढ़ हजार रुपए की रिश्वत लेकर जेब में रख ली. इशारा मिलते ही एसीबी ने दबिश देकर चेतन को गिरफ्तार कर रिश्वत की राशि बरामद कर ली. हाथ् धुलाने पर नोटों पर लगा रसायन निकल आया. उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया.

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