बेंगलुरु, 22 जुलाई . Supreme court ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन को दी गई जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को Thursday , 24 जुलाई तक के लिए टाल दिया. यह सुनवाई तब और महत्वपूर्ण हो गई, जब Supreme court ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर सवाल उठाए.
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सुनवाई टाली, क्योंकि दर्शन के वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो इस केस में बहस करने वाले थे, एक अन्य सुनवाई में व्यस्त हैं.
दवे ने कहा कि वे इस बात पर तर्क नहीं देंगे कि दर्शन को क्यों गिरफ्तार किया गया या उनकी गिरफ्तारी सही थी या गलत. इसके बजाय, वे केस से जुड़े सबूतों, कानूनी पहलुओं और तथ्यों पर आधारित तर्क पेश करेंगे.
इससे पहले, Supreme court ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जमानत देने के तरीके पर नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा, “हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि हाई कोर्ट ने जमानत देने में अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया.”
कर्नाटक सरकार ने दर्शन और अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग की है. सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और अनिल सी. अपना पक्ष रख रहे हैं.
दर्शन, उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून 2024 को चित्रदुर्गा के एक प्रशंसक रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस के अनुसार, रेणुका ने पवित्रा को कथित तौर पर अपमानजनक और अश्लील मैसेज भेजे थे, क्योंकि वह दर्शन के अपनी पत्नी विजयलक्ष्मी के साथ रहने के बावजूद पवित्रा के साथ रिश्ते को लेकर नाराज था.
एक्टर की पत्नी और पवित्रा दोनों सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे से उलझी थीं, जिसके कारण दर्शन के प्रशंसक दो गुटों में बंट गए. रेणुका स्वामी विजयलक्ष्मी का समर्थन करते थे; उन्होंने पवित्रा की आलोचना की थी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई.
दर्शन अपनी आगामी फिल्म डेविल की शूटिंग में व्यस्त हैं और अभी थाईलैंड में हैं. 28 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें देशभर में यात्रा की अनुमति दी थी, जबकि पहले वे बेंगलुरु तक सीमित थे.
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एमटी/केआर