पाली .
15 साल की एक नाबालिग को किडनैप कर उसे अहमदाबाद Ahmedabad ले जाकर रेप करने के मामले की सुनवाई बुधवार को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या में हुई. दोनों पक्षों के अधिवक्तोओं की बहस और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपी नरेश मेघवाल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्मान की सजा सुनाई.
पोक्सो कोर्ट संख्या दो के वरिष्ठ लोक अभियोजक नवरत्न अग्रवाल ने बताया कि 4 सितम्बर 2021 को पाली के सदर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसमें बताया कि टेवाली खुर्द गांव निवासी 21 साल का नरेश मेघवाल पुत्र पेमाराम मेघवाल उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी को 3 सितम्बर 2021 को घर से अपहरण कर ले गया. मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और नाबालिग को अहमदाबाद Ahmedabad से लेकर आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे जेल भेजा गया. नाबालिग ने अपने बयान में बताया कि अहमदाबाद Ahmedabad में अपने परिचित के घर पर आरोपी ने उसे रखा और कई बार रेप किया.
पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के जज मान सिंह चुण्डावत ने पाली के सदर थाना क्षेत्र के टेवाली गांव निवासी 21 साल के नरेश मेघवाल को नाबालिग से रेप और अपहरण का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्मान की सजा सुनाई.