रान्या राव मामला : 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तीसरा आरोपी साहिल जैन

मुंबई, 2 अप्रैल . अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोना तस्करी मामले में आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने बुधवार को तीसरे आरोपी साहिल जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

राजस्व खुफिया निदेशालय ने साहिल की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उसे अदालत में पेश किया था.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. इस सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है.

गत 27 मार्च को बेंगलुरु की एक सेशन कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज की गई है. इससे पहले आर्थिक अपराध के लिए विशेष अदालत और मजिस्ट्रेट अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया है कि अभिनेत्री ने सोना खरीदने के लिए हवाला के पैसे का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है. अधिकारियों ने उसके खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है, क्योंकि इससे अन्य वित्तीय अनियमितताओं का पता चलेगा.

अभिनेत्री के करीबी सहयोगी तरुण राजू मामले में दूसरा आरोपी है. उसकी जमानत याचिका पर अदालत ने अभी फैसला नहीं सुनाया है.

सोना व्यापारी साहिल जैन को रान्या राव से जुड़े तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है. जैन को आगे की जांच के लिए चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था.

इससे पहले विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की ओर से पेश वकील मधु राव ने कहा कि तरुण और रान्या करीब 26 बार एक साथ दुबई की यात्रा कर चुके हैं. तरुण ने रान्या राव के बुक किए गए टिकट पर दुबई से हैदराबाद की यात्रा की.

एमटी/एकेजे