जोधपुर, 21 नवंबर . अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर 2016 में एक इंटरव्यू में कही कुछ बातों के लिए दर्ज एससी/एसटी मामले में
राजस्थान हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है.
हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. शिल्पा शेट्टी की ओर से उनके अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने कहा कि बिना सेंक्शन और प्रारंभिक जांच के एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. यह मामला चूरू कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था.
वहीं, सलमान खान की याचिका पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसपीएल) सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके कारण कोर्ट ने इस मामले को भी पेंडिंग रख दिया है.
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के वकील गोपाल संधू ने को बताया, “यह 2013 का इंटरव्यू है, जिसमें अभिनेता सलमान खान का एक अलग इंटरव्यू है और शिल्पा शेट्टी का एक अलग इंटरव्यू है. उन साक्षात्कारों के आधार पर 2018 में चूरू थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एससी/एसटी अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं. इस एफआईआर में शिल्पा शेट्टी की तरफ से हमने एक एक याचिका दायर की थी, जिसमें शिल्पा शेट्टी को अब राहत मिली है और उच्च न्यायालय ने उस मामले को रद्द कर दिया है. अदालत ने इस पर यह टिप्पणी की कि इस प्रकार के एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच होनी चाहिए. बिना इस जांच के कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, जबकि इस मामले में इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई थी.”
गोपाल संधू ने कहा, “इसके अलावा, एक मंजूरी का भी मुद्दा था. यह विशेष धारा जो इन पर लगाई गई थी, वह धारा 2016 में ही लागू की गई थी. यानी 2013 में जब यह साक्षात्कार हुआ था, तब यह धारा मौजूद ही नहीं थी. इन आधारों पर और एक विशेष जाति सूचक शब्द जो इस्तेमाल किया गया था, उसका अदालत ने विश्लेषण किया और उसका विवरण दिया कि यह कैसे हुआ और यह एससी/एसटी अधिनियम के तहत नहीं आता है. इस प्रकार शिल्पा शेट्टी को राहत मिली और एफआईआर को रद्द कर दिया गया.”
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पीएसएम/एकेजे