अवंतीपोरा में अलगाववादी की संपत्ति जब्त, कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई

अवंतीपोरा, 14 नवंबर . जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में Police ने Friday को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के अलगाववादी मोहम्मद याकूब शेख की संपत्ति को सील कर दिया है. यह कार्रवाई पुलवामा की एडिशनल सेशन्स कोर्ट (एनआईए एक्ट के तहत नामित विशेष अदालत) के आदेश पर की गई है.

मोहम्मद याकूब शेख, जो अब पीओके में रह रहा है, का नाम्बलाबल पंपोर स्थित एक आवासीय मकान और उससे जुड़ी 4 मरला जमीन (सर्वे नंबर 4008) कार्रवाई के दायरे में आई है. यह कार्रवाई पंपोर थाने में दर्ज केस First Information Report नंबर 24/2024 के तहत की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 121 और 121ए के साथ-साथ यूएपीए की धारा 10 और 13 के आरोप शामिल हैं.

Police ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के बाद संपत्ति को अटैच किया गया, जो अलगाववादी नेटवर्क को खत्म करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. जम्मू-कश्मीर Police ने दोहराया है कि क्षेत्र की संप्रभुता, अखंडता और शांति के खिलाफ काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

अवंतीपोरा जिला Police ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए लिखा, “Police ने एनआईए अधिनियम के तहत माननीय विशेष नामित न्यायालय के आदेश पर वर्तमान में पीओके में स्थित नंबलबल पंपोर के अलगाववादी महद याकूब शेख से संबंधित एक आवासीय घर और 4 मरला भूमि (सर्वेक्षण संख्या 4008) को जब्त कर लिया है.”

इससे पहले, बडगाम जिले में Police ने 8 अक्टूबर को Pakistan से सक्रिय एक आतंकी आका की संपत्ति कुर्क की थी. Police के एक बयान में कहा था कि आतंकी नेटवर्क, उनके सहयोगियों और आकाओं के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए, बडगाम Police ने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद, दासन, बीरवाह स्थित 3 कनाल और 19 मरला की संपत्ति कुर्क की.

Police ने दावा किया था कि यह संपत्ति फैयाज अहमद उर्फ ​​गद्दा की है, जो Pakistan भाग गया था और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उक्त संपत्ति का इस्तेमाल करता पाया गया. Police स्टेशन चदूरा की First Information Report संख्या 56/2019 के मामले में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत मंजूरी प्राप्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संपत्ति की औपचारिक कुर्की की गई.

पीएसके