Ahmedabad, 4 सितंबर . गुजरात के Ahmedabad शहर के व्यापारियों ने जीएसटी स्लैब में सुधार के लिए पीएम Narendra Modi और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है. व्यापारियों ने कहा कि यह सुधार व्यापारियों के लिए कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होगा.
केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू करने का फैसला किया है, जिसमें केवल दो स्लैब-5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रखे गए हैं. जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य त्योहारी सीजन में मांग और बिक्री को बढ़ावा देना है. इससे रोजमर्रा की कई वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को लाभ होगा.
नई जीएसटी दरों के तहत साबुन, शैम्पू, एयर कंडीशनर, कार, वाशिंग मशीन, एलसीडी, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन और अन्य घरेलू सामानों पर कम कर लगेगा, जिससे इनके दाम घटने की संभावना है.
Ahmedabad के व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनता के लिए दीपावली उपहार करार दिया है.
व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी कटौती से व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार आसानी से आवश्यक घरेलू वस्तुएं खरीद सकेंगे. नोटबुक, स्टेशनरी और दूध जैसी वस्तुएं सस्ती होने से आम लोगों को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में बाजार में रौनक बढ़ेगी. व्यापारी वर्ग ने इस कदम के लिए Prime Minister Narendra Modi और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है.
Ahmedabad के व्यापारी रोशन ने कहा कि टीवी और एसी जैसे उत्पादों पर जीएसटी कम करने के सरकार के फैसले का वे स्वागत करते हैं. उनका मानना है कि इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को काफी लाभ होगा, क्योंकि ये वस्तुएं अब सस्ती होंगी, जिससे त्योहारी सीजन में उनकी खरीदारी आसान होगी.
दौलत राम ने कहा कि पीएम Narendra Modi के नेतृत्व में जीएसटी स्लैब में कटौती का सराहनीय फैसला लिया गया है. इससे व्यापारियों, ग्राहकों और रिटेलर्स को काफी लाभ होगा, क्योंकि सस्ती वस्तुओं से मांग बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में बाजार में रौनक आएगी.
भरत ने कहा कि वे पीएम Narendra Modi का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दीपावली से पहले जीएसटी स्लैब में कटौती कर व्यापारियों और ग्राहकों को उपहार दिया है. टैक्स स्लैब को कम करने से वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे त्योहारी सीजन में मांग बढ़ेगी और बाजार में रौनक आएगी.
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डीकेएम/जीकेटी