वीवीपैट के 100 फीसदी सत्यापन से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज (लीड-1)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.

हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है, जिसे मशीन से गिना जा सके.

अपने फैसले में जस्टिस खन्ना ने मामले में दो निर्देश पारित किये. सबसे पहले सभी सिंबल लोडिंग यूनिट्स (एसएलयू) को सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर एक मई या उसके बाद सील कर दिया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिनों तक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा.

शीर्ष अदालत ने कहा, ”चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए, और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे.”

दूसरे और तीसरे सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर परिणाम की घोषणा के बाद ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम जले हुए मेमोरी सेमीकंट्रोलर की जांच करेगी.

“सभी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि सत्यापन के समय उपस्थित रह सकते हैं. ऐसा परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वास्तविक लागत या खर्च चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और उम्मीदवार इसका भुगतान करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई तो पैसा वापस कर दिया जाएगा.

इसमें कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इंजीनियरों की टीम के परामर्श से माइक्रोकंट्रोलर की जली हुई मेमोरी को प्रमाणित करेंगे.

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा जारी निर्देशों से सहमति जताते हुए एक अलग राय दी.

वीवीपीएटी को वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली माना जाता है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उन्होंने अपना वोट सही ढंग से डाला है या नहीं.

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