पेरू के पूर्व राष्ट्रपति टोलेडो को भ्रष्टाचार के मामले में 20 साल की सजा

लीमा, 22 अक्टूबर . पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एलेजांद्रो टोलेडो को भ्रष्टाचार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है. पेरू की कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति टोलेडो को ओडेब्रेच मामले में मिलीभगत और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 20 साल और छह महीने की सजा सुनाई है.

एलेजांद्रो टोलेडो साल 2001 से 2006 तक पेरू के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे. ओडेब्रेच केस लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार घोटालों में से एक है.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय के विशेष आपराधिक न्याय की दूसरी कॉलेजिएट अदालत ने यह फैसला सुनाया. जिससे टोलेडो पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए, जो ओडेब्रेक्ट मामले में जेल गए हैं.

78 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति टोलेडो को पिछले साल अप्रैल में अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था. उन पर पेरू और ब्राजील को जोड़ने वाले इंटरओशनिक हाईवे के निर्माण के लिए एक सरकारी अनुबंध के बदले ब्राजील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेच से कथित रूप से कम से कम 20 मिलियन डॉलर रिश्वत लेने का आरोप था.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान टोलेडो ने कहा कि वह निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि मैंने पेरू में ओडेब्रेच के पूर्व प्रमुख (जॉर्ज) बाराटा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया था.

एफएम/एएस