अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिका खारिज होने पर कविंद्र गुप्ता ने कहा, यह विरोधियों के मुंह पर तमाचा है

श्रीनगर, 22 मई . सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी. कोर्ट के इस फैसले पर अब जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है.

उन्होंने कहा, “5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया. कोर्ट के इस फैसले का कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था. इस फैसले के विरोध में कई राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया लेकिन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.“

उन्होंने आगे कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल हुई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया. बात है कि ये लोग हवा में तीर मार रहे हैं. वैध तरीके से धारा 370 को निरस्त किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बार-बार कोर्ट चले जाते हैं. यह उन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा है, जो अदालत का समय बर्बाद करते हैं.“

उन्होंने कहा, “अब सभी लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि धारा 370 कभी भी जम्मू-कश्मीर में बहाल नहीं हो सकेगा. इस अनुच्छेद 370 की वजह से हमारी बहन-बेटियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता था. हमारे लोगों के अधिकारों को छीना जाता था, लेकिन इस अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से घाटी में अब विकास की बयार बही है, वहीं लोगों में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ा है.“

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