Thursday , 30 March 2023

अप्राकृतिक दुराचार करने वाले वृद्ध को 20 साल कैद की सजा

पटना | पटना सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो एक्ट की एक विशेष अदालत ने एक अबोध बालक के साथ अप्राकृतिक दुराचार के मामले में शनिवार को एक 80 वर्षीय वृद्ध को 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया. विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र स्थित नगवा गांव के निवासी राजबल्लभ पासवान को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. साथ ही अदालत ने पीड़ित के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2020 में पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया था.

Check Also

फॉर्च्यूनर न मिलने पर नवविवाहिता की हत्या, पुलिस ने सास, ससुर और पति को किया गिरफ्तार

गौतम बुद्ध नगर| ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए ससुराल वाले ने बहू की गला …