आपत्तिजनक कंटेंट मामला : एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

New Delhi, 6 अगस्त . Actor एजाज खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इसी कड़ी में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रकाशन और प्रसार के मामले में Wednesday को Actor की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के दो बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद एजाज खान जांच में शामिल नहीं हुए. कोर्ट का मानना है कि डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए उनसे पूछताछ आवश्यक है.

दिल्ली Police के अनुसार, एजाज खान पर शिकायतकर्ता और उनके परिवार को निशाना बनाकर आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट करने और धमकी देने का आरोप है. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि एजाज ने उन्हें और उनकी बेटी के खिलाफ अश्लील वीडियो अपलोड किए.

Police ने बताया कि एजाज को जांच में शामिल होने के लिए दो बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया.

वहीं, एजाज खान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता का बेटा एक यूट्यूबर है, जिसने अपने वीडियो और social media के जरिए एजाज को बदनाम करने की कोशिश की. हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया.

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि डिजिटल एज में साक्ष्य जुटाने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति जरूरी है और एजाज का जांच में सहयोग न करना उनके खिलाफ गया. इस मामले में दिल्ली Police अब आगे की कार्रवाई कर रही है, जिसमें एजाज की गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है.

यह मामला social media पर आपत्तिजनक कंटेंट के दुरुपयोग और ऑनलाइन धमकियों के बढ़ते मामलों से जुड़ा है. इस फैसले के बाद एजाज खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं.

वहीं, जांच एजेंसी इस मामले में अन्य सबूत जुटाने की दिशा में काम कर रही है.

एमटी/एबीएम