ओबीसी सूची : पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

New Delhi, 25 जून . ओबीसी कोटे में उप-श्रेणियां जोड़ने के फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल Government ने अब Supreme court का रुख कर लिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने हफ्तेभर पहले बंगाल Government के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी. फिलहाल Government ने हाईकोर्ट के फैसले को Supreme court में चुनौती दी है.

पश्चिम बंगाल Government की तरफ से पिछली 113 श्रेणियों वाली लिस्ट को बदलकर 140 उप-श्रेणियों वाली लिस्ट लाई गई थी. ममता बनर्जी की अगुवाई वाली Government ने 10 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में संशोधित ओबीसी-ए और ओबीसी-बी सूची पेश की थी, जिसमें 76 नई श्रेणियों को शामिल किया गया था. इस प्रकार कुल संख्या 140 हो गई.

इस लिस्ट में 80 मुस्लिम और 60 गैर-मुस्लिमों को रखा गया. मुस्लिम उप-श्रेणियों की संख्या 77 से बढ़कर 80 की गई थी, जबकि गैर-मुस्लिम श्रेणियों की संख्या 36 से बढ़कर 60 की गई.

राज्य Government के हालिया फैसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 जून को अपना फैसला देते हुए अंतरिम रोक लगाई. हाईकोर्ट में Government के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई रखी गई. न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम रोक 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी, जब मामले की अगली सुनवाई होगी और राज्य सूची के आधार पर कोई कदम नहीं उठा सकता. हालांकि फिलहाल बंगाल Government ने Supreme court का रुख कर लिया है.

इसके पहले की लिस्ट को हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए उससे संबंधित सभी Governmentी आदेशों और ओबीसी जाति प्रमाणपत्र आवेदन पोर्टल को भी निलंबित कर दिया था. कलकत्ता हाईकोर्ट ने Government की पिछली ओबीसी सूची को 113 उप-श्रेणियों के साथ खारिज कर दिया था, जिनमें से 77 मुस्लिम समुदाय से संबंधित बताए गए थे.

डीसीएच/एएस