नोएडा प्राधिकरण ने वाजिदुपर गांव में बहुमंजिला इमारत की सील, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हो रहा था निर्माण

नोएडा, 7 जनवरी . नोएडा प्राधिकरण ने वजिदपुर गांव में खसरा संख्या-168, 198, 199 की भूमि पर बन रही बहुमंजिला इमारत को सील कर दिया है. यह इमारत अवैध है. साथ ही जिस जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा है, वह प्राधिकरण की अर्जित जमीन है, जोकि मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित भी है. इस इमारत पर हाईकोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने लगातार आदेश का उल्लंघन किया.

नोएडा प्राधिकरण की अर्जित जमीन पर अतिक्रमण करते हुए बहुमंजिला इमारत बना दी. इसको रोकने के लिए प्राधिकरण ने कई बार धारा-10 का नोटिस जारी किया. अवैध निर्माणकर्ता ने कार्य नहीं रोका और हाईकोर्ट चला गया. हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया और यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश 2 अगस्त 2024 को जारी किया. इसके बाद भी अतिक्रमणकर्ता द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जाता रहा. साथ ही हाईकोर्ट द्वारा मांगा गया जवाब भी प्राधिकरण द्वारा 4 नवंबर 2024 को दिया गया.

इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया. 26 दिसंबर 2024 को ओएसडी भूलेख में उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया. लेकिन कार्य बंद नहीं किया गया था. जिसके बाद प्राधिकरण ने थाना एक्सप्रेसवे को निर्माण कार्य रुकवाने के लिए आदेश दिया. यहां भी निर्माणकर्ता की मनमानी जारी रही. वह रात में कार्य करवाता रहा.

प्राधिकरण को जानकारी मिलने पर मंगलवार को अनाधिकृत इमारत को सील किया गया. साथ ही सीलिंग की देखरेख की जिम्मेदारी थानाध्यक्ष थाना एक्सप्रेसवे को दी गई. बता दें नोएडा प्राधिकरण ने 25 अक्टूबर 2024 को ही सार्वजनिक सूचना के जरिए अवगत करा दिया था कि यह निर्माण अवैध है, यहां किसी प्रकार का क्रय-विक्रय नहीं किया जाए.

पीकेटी/एएस