नोएडा प्राधिकरण ने लगाया सागर रतना और नजीर समेत 5 पर जुर्माना

नोएडा, 19 अक्टूबर . नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने 19 अक्टूबर को एसटीपी प्लान्ट संचालित न करने, एमएसडब्ल्यू रूल्स 2016 का अनुपालन न करने, वेस्ट सेग्रिगेट न करने, गार्बेज बाहर सड़क पर फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने के खिलाफ विभिन्न व्यवसायिक स्थलों एंव रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. इस निरीक्षण के दौरान सागर रतना समेत पांच पर जुर्माना लगाया गया है.

नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई कर चालान किये गये हैं. जिनमें नोएडा के सेक्टर 18 में नजीर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है. निरीक्षण में पाया गया कि इस रेस्टोरेंट में एमएसडब्ल्यू रूल्स के साथ वेस्ट मैनेजमेंट का भी कोई इंतजाम नहीं था. इसके बाद एल आई टी अल्ट्रा बार सेक्टर-18 पर भी 50,000 का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा अल कौसर पर भी 50,000 का जुर्माना लगाया गया.

इसके बाद नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम सेक्टर 51 पहुंची जहां पर मेट्रो स्टेशन के नीचे बने कारीगरी रेस्टोरेंट पर भी 50,000 का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद सागर रतना रेस्टोरेंट सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन परिसर पर भी 25,000 का जुर्माना लगाया गया है.

इस प्रकार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 5 चालान कर दो लाख पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया गया है. जन स्वास्थ्य विभाग प्रथम एवं एनजीओ टीम द्वारा सभी रेस्टोरेन्ट एवं होटल्स को जो अपने परिसर में गीले कूड़े का निस्तारण नही कर रहे हैं, उनको अंतिम चेतावनी देते हुए कूड़े का निस्तारण करने की व्यवस्था करने के लिए 7 दिनों का समय देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये.

इस 7 दिनों के पश्चात ऐसे बल्क जनरेटर्स जो अपने कूड़े का निस्तारण अपने परिसर में नहीं करते हैं तो डोर टू डोर एजेंसी द्वारा ऐसे बल्क जनरेटर्स से कूड़ा उठाना बंद कर दिया जायेगा तथा ऐसे सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की जॉच कर, उन्हें चिन्हित करते हुए स्पॉट फाइन और पेनल्टी लगाकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की जायेगी.

पीकेटी/एएस